CBDT ने आयकर रिटर्न दाखिला अंतिम सीमा 16 सितंबर 2025 तक बढ़ाई

CBDT ने आयकर रिटर्न दाखिला अंतिम सीमा 16 सितंबर 2025 तक बढ़ाई

विलंब का मुख्य कारण और आधिकारिक घोषणा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDL) ने आधिकारिक प्रेस रिलीज़ में बताया कि आयकर रिटर्न (ITR दाखिला सीमा) का अंतिम दिन अब 16 सितंबर 2025 रहेगा। यह घोषणा आयकर आयुक्त वी. राजिथा, जो CBDT के मीडिया एवं तकनीकी नीति आयुक्त हैं, ने 15 सितंबर को की। उनका कहना था कि नया आदेश और नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा, जिससे सभी納税者 को स्पष्ट दिशा‑निर्देश मिल सकें।

पहले की नियत तारीख 31 जुलाई 2025 थी, पर आयकर फ़ॉर्म में बड़े बदलाव, जैसे नई टैक्स स्लैब, वैधता जाँच और डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस, ने सिस्टम विकास एवं परीक्षण में अतिरिक्त समय का 요구 किया। यही कारण था कि CBDT ने पहले 15 सितंबर तक का विस्तार किया, और अब यह आखिरी बढ़ोतरी है।

करदाताओं के लिए विशेष सुविधाएँ और दंड की सख़्त व्यवस्था

करदाताओं के लिए विशेष सुविधाएँ और दंड की सख़्त व्यवस्था

डिटैक्स्ड एट सोर्स (TDS) के क्रेडिट मई के अंत तक उपलब्ध होते हैं, पर उनका वास्तविक प्रतिबिंब जून के शुरुआती दिनों में दिखता है। इससे कई納税者 को सीमित अवधि में रिटर्न फाइल करना कठिन लगा, इसलिए अतिरिक्त एक दिन का विस्तार किया गया।

फॉल्स न्यूज़ की लहर को रोकने के लिए आयकर विभाग ने सामाजिक मीडिया पर कई झूठे अफवाहें देखी, जैसे कि अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ गई है। विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई और केवल आधिकारिक सरकारी चैनलों से ही जानकारी लेनी चाहिए।

फाइलिंग अवधि के दौरान, विभाग ने 24‑घंटे हेल्पडेस्क चालू रखा। इस सहायता केंद्र ने फोन, लाइव चैट, WebEx सत्र और ट्विटर व फेसबुक जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर तुरंत जवाब दिया। इसके अलावा, कई प्रश्नों के हल के लिये विस्तृत FAQs भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गईं।

देरी करने वाले納税者 पर सेक्शन 234F के तहत ₹5,000 का जुर्माना लागू होगा, अगर उनका कुल आय ₹5 लाख से अधिक है। यह दंड देर‑से‑फ़ाइलिंग को रोकने के लिये सख़्त बनाया गया है, इसलिए सभी को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपना रिटर्न जमा कर लें।

  • नए फ़ॉर्म में बदलाव और डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता
  • टीडीएस क्रेडिट की देरी से उत्पन्न समय सीमा का संकुचन
  • 24‑घंटे हेल्पडेस्क द्वारा फोन, चैट, WebEx और सोशल मीडिया सहायता
  • सेक्शन 234F के तहत ₹5,000 का दंड (आय > ₹5 लाख)

टिप्पणि (13)

Ramalingam Sadasivam Pillai

Ramalingam Sadasivam Pillai

सितंबर 25 2025

समय हमेशा बदलता रहता है, और कर विभाग भी इसी बदलाव का हिस्सा है। नई अंतिम तिथि का विस्तार taxpayers को एक अतिरिक्त साँस देने जैसा है। यह पहल डिजिटल प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। लेकिन याद रखें, अंतिम सीमा के बाद दंड अनिवार्य रहेगा, इसलिए समय पर फ़ाइल करना ज़रूरी है।

Ujala Sharma

Ujala Sharma

सितंबर 27 2025

वाह, आखिरकार एक दिन का ही विस्तार? बिल्कुल कमाल की गति।

Vishnu Vijay

Vishnu Vijay

सितंबर 28 2025

सबको सही समय पर रिटर्न फाइल करने का मौका मिलना चाहिए 😊
24‑घंटे हेल्पडेस्क की वजह से कई सवालों का तुरंत समाधान हुआ है 🙌
ज्यादा देर नहीं करनी, वरना सेक्शन 234F का जुर्माना आपका इंतजार कर रहा है।

Aishwarya Raikar

Aishwarya Raikar

सितंबर 29 2025

क्या आपको पता है कि इस विस्तार के पीछे कुछ गुप्त लिंक्स काम कर रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं कि डिजिटल सिग्नेचर सर्वर में अभी भी बग मौजूद हैं, जो फ़ाइलिंग को धीमा कर रहा है। फिर भी विभाग ने इसे “तकनीकी कारण” बताया, जैसे कि यह सब सामान्य प्रक्रिया है। वास्तव में, यह सभी को थोड़ा तनाव में रखकर आगे के अज्ञात नियमों की तैयारी कर रहा है।

Arun Sai

Arun Sai

सितंबर 30 2025

नए ITR फ़ॉर्म में अपडेटेड सिलेक्टिव डिस्क्लोजर क्लॉज़ और मल्टी‑लेवल वैरिफिकेशन एल्गोरिद्म शामिल हैं। यह मॉड्यूलर आर्किटेक्चर डेटा इंटीग्रिटी को बढ़ाता है, पर साथ ही सिस्टम लोड भी बढ़ाता है। इसलिए 16 सितंबर का अंतिम दिन तकनीकी थ्रॉटलिंग को समेटने के लिए आवश्यक है।

Manish kumar

Manish kumar

अक्तूबर 1 2025

चलो, अब देर नहीं होगी! थोड़ा पेट्रोल पंप पर रुकना पड़ेगा, लेकिन 24 घंटे की सहायता टीम आपका इंतजार कर रही है। बस, अपने दस्तावेज़ तैयार रखें और ऑनलाइन पोर्टल पर क्लिक करके जमा करें।

Divya Modi

Divya Modi

अक्तूबर 2 2025

रिटर्न फाइल करने के लिए पहले वैध डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड करें📥
फॉर्म भरते समय सभी इनकम स्रोत को सही सेक्शन में रखें
यदि TDS क्रेडिट नहीं दिख रहा है तो विभाग की हेल्पडेस्क को तुरंत कॉल करें📞

ashish das

ashish das

अक्तूबर 4 2025

आदरणीय करदाता मित्रों, नवीनतम आयकर सीमा विस्तार हेतु आपका स्वागत है। यह परिवर्तन, तकनीकी कठिनाइयों के चलते, आपके हित में किया गया है। कृपया व्यवस्था के अनुसार, निर्दिष्ट तिथि से पहले अपने फ़ॉर्म को अंतिम रूप दें।

vishal jaiswal

vishal jaiswal

अक्तूबर 5 2025

देखा जाए तो विभाग ने हेल्पडेस्क को काफी सक्रिय रखा है, जिससे कई लोग राहत महसूस कर रहे हैं। इस बीच, TDS क्रेडिट की देर से परिलक्षित होने की समस्या अभी भी कुछ लोगों को परेशान कर रही है। उम्मीद है आगे के अपडेट में इस मुद्दे को भी सुलझाया जाएगा।

Amit Bamzai

Amit Bamzai

अक्तूबर 6 2025

आयकर रिटर्न दाखिले की नई अंतिम तिथि सरकार की ओर से एक रणनीतिक कदम है। यह समय सीमा बधाई की बात नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि डिजिटल परिवर्तन को गंभीरता से लेना चाहिए। नई फ़ॉर्म की संरचना में कई नई आय श्रेणियाँ और कटौतियों की धारा जोड़ी गई है। इस प्रक्रिया में टैक्सपेयर्स को अपनी सभी दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपलोड करना अनिवार्य है। डिजिटल सिग्नेचर के उपयोग से डेटा की सुरक्षा बढ़ती है और धोखाधड़ी की संभावना घटती है। हालांकि, इस बदलाव के साथ सिस्टम लोड भी बढ़ जाता है जिससे कभी‑कभी सर्वर डाउन हो सकता है। इस कारण विभाग ने 24‑घंटे हेल्पडेस्क की सुविधा प्रदान की है जिससे तुरंत सहायता मिल सके। हेल्पडेस्क के माध्यम से टेलीफ़ोन, लाइव चैट और वेबेक्स सत्र उपलब्ध हैं। यह कई टैक्सपेयर्स को समय पर रिटर्न जमा करने में मददगार साबित हुआ है। साथ ही, FAQ सेक्शन को अपडेट किया गया है जिसमें सामान्य प्रश्नों के विस्तृत उत्तर हैं। यदि TDS क्रेडिट समय पर नहीं दिखता तो टैक्सपेयर्स को अपने फॉर्म को दोबारा जाँच लेना चाहिए। विभाग ने सेक्शन 234F के तहत ₹5,000 का जुर्माना भी निर्धारित किया है जो आय ₹5 लाख से अधिक होने पर लागू होगा। यह दंड देर से फाइलिंग को रोकने और समयबद्धता को बढ़ावा देने के लिये है। करदाता को चाहिए कि वह सभी आवश्यक दस्तावेज़, जैसे फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट और निवेश प्रमाणपत्र, तैयार रखे। अंत में, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आधिकारिक सूचना केवल सरकार के पोर्टल से ही सत्यापित की जानी चाहिए। इस प्रकार, सावधानी और समय प्रबंधन के साथ रिटर्न फाइल करने से अतिरिक्त दंड से बचा जा सकता है।

ria hari

ria hari

अक्तूबर 7 2025

धीरज रखें, रिटर्न फाइल करना थोड़ा समय ले सकता है लेकिन मदद मिलती रहेगी। अगर कोई कठिनाई हो तो समुदाय में पूछें, हम सब साथ हैं।

Alok Kumar

Alok Kumar

अक्तूबर 8 2025

इस विस्तार में दिखी असंगतता बिल्कुल अनदेखी नहीं की जा सकती। तकनीकी बॉटलनेक का उल्लेख क्यों नहीं किया गया जबकि वही समस्या मुख्य कारण है। विभाग की संचार नीति में बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है।

Nitin Agarwal

Nitin Agarwal

अक्तूबर 9 2025

अंतिम तिथि 16 सितंबर तक बढ़ाई गई है।

एक टिप्पणी लिखें