यूज़्ड कार खरीदना दिमाग लगाकर किया गया सबसे अच्छा निर्णय हो सकता है—अगर आप सही तरीके से करेंगे। क्या ब्रांड, बजट या सर्विस हिस्ट्री ज्यादा मायने रखती है? मैं सीधे, आसान स्टेप्स में बताऊँगा जो आपकी खरीददारी को सुरक्षित और समझदार बनाएंगे।
सबसे पहले बजट तय करें: कुल खर्च = कीमत + इन्शुरन्स + ट्रांसफर फीस + संभावित सर्विस। ऑनलाइन कीमतें (Cars24, OLX, CarDekho) देख कर रेंज समझ लें। पक्के स्रोत चुनें — अधिक भरोसेमंद हैं: ब्रांड के Certified Pre‑Owned, बड़े डीलर, या अच्छे रिव्यु वाले प्लेटफॉर्म। प्राइवेट सेलर से खरीदते वक्त सावधान रहें और हमेशा वाहन की पूरी हिस्ट्री मांगें।
रिसर्च में मॉडल की आम समस्याएँ, सर्विस कॉस्ट और रिएल-लाइफ माइलेज देखें। स्थानीय मारकेट रेट जान लें ताकि आप ओवरपे न करें।
इंस्पेक्शन पर फोकस करें—यहाँ वो चीजें हैं जो हर कार में जरूर देखें:
टेस्ट‑ड्राइव कम से कम 20 मिनट की लें—शहर और हाइवे दोनों पर चलाकरフィール देखें। शक होने पर किसी भरोसेमंद मैकेनिक से प्री‑पर्चेज़ इंस्पेक्शन करवा लें।
कागजात पर ये जरूर देखें: RC बुक, इंश्योरेंस पॉलिसी, Pollution Under Control (PUC), सर्विस रिकॉर्ड, और अगर उपलब्ध हो तो एनओसी/फाइन सर्टिफिकेट। इंजन और चेसिस नंबर RC पर मिलते हों।
नेगोसिएशन की ट्रिक: शुरुआत में नीचे से ऑफर दें, बाजार रेट और किसी मामूली मरम्मत का हवाला दें। बड़े मुद्दों पर छूट मांगें—नया टायर, बीमा कवर या सर्विस वाउचर जोड़वा लें।
फाइनेंस और वारंटी: बैंक लोन लेने पर ब्याज दरें और टेन्योर तुलना करें। Certified cars पर मिलने वाली शॉर्ट‑टर्म वारंटी को प्राथमिकता दें—ये भविष्य का रिस्क कम करती है।
खरीद के बाद पहली चीजें: RC ट्रांसफर तुरंत कराएं, इंश्योरेंस अपडेट करें और कार को अच्छे सर्विस सेंटर पर फुल चेकअप करवा लें। छोटे‑छोटे नोट्स रखें—जिससे बाद में किसी समस्या का सबूत मिल सके।
याद रखें: अच्छी डील वही है जो आपको शांति दे। शॉर्टकट मत लें, सवाल पूछें और दस्तावेज़ कड़ाई से चेक करें। तैयार हैं तो चलो—सचेत खरीदारी आपको पैसे और सरदर्द दोनों बचाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया है कि इस्तेमाल की गई गाड़ियों की बिक्री पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। इसके बजाय, सभी पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं, की बिक्री पर एक समान 18% जीएसटी लागू होगा। यह नया प्रावधान केवल पंजीकृत व्यवसायों पर लागू होगा।