वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया है कि इस्तेमाल की गई गाड़ियों की बिक्री पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। इसके बजाय, सभी पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं, की बिक्री पर एक समान 18% जीएसटी लागू होगा। यह नया प्रावधान केवल पंजीकृत व्यवसायों पर लागू होगा।