मोतीलाल ओसवाल पर SEBI का शिकंजा, 7 लाख रुपये की जुर्माना राशि के साथ नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही

मोतीलाल ओसवाल पर SEBI का शिकंजा, 7 लाख रुपये की जुर्माना राशि के साथ नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही

1 फ़र॰ 2025 द्वारा अभिजीत बालकोटिया

सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर स्टॉकब्रोकरिंग मानदंडों के कई उल्लंघनों के लिए 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें गलत मार्जिन रिपोर्टिंग, ग्राहक निधि और प्रतिभूतियों की गलत रिपोर्टिंग शामिल हैं। SEBI ने गैर-अनुपालन के कारण जुर्माना लगाया है। कंपनी को 45 दिनों के भीतर जुर्माना राशि चुकाने का निर्देश दिया गया है।