सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर स्टॉकब्रोकरिंग मानदंडों के कई उल्लंघनों के लिए 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें गलत मार्जिन रिपोर्टिंग, ग्राहक निधि और प्रतिभूतियों की गलत रिपोर्टिंग शामिल हैं। SEBI ने गैर-अनुपालन के कारण जुर्माना लगाया है। कंपनी को 45 दिनों के भीतर जुर्माना राशि चुकाने का निर्देश दिया गया है।